संविधान संशोधन की प्रक्रिया

संविधान में संशोधन करने के लिए विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है।

संविधान संशोधन का प्रस्ताव या विधेयक पुर:स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक नहीं है।

संविधान संशोधन विधेयक संसद के एक सदन में पारित होने के बाद वही विधेयक दूसरे सदन में उसी रूप में पारित होना चाहिए।
कोई भी संविधान संशोधन विधेयक दोनों ही सदनों में पृथक-पृथक विशेष बहुमत से एक ही रूप में पारित होना चाहिए।
दोनों सदनों में मतभेद और गतिरोध होने पर संविधान संशोधन विधेयक के लिए संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान केवल सामान्य विधेयकों के लिए है; संविधान संशोधन विधेयकों के लिए नहीं क्योंकि ऐसे में अनुच्छेद 368(2) के तहत संशोधन विधेयकों के लिए विशेष बहुमत का प्रावधान निरर्थक हो जाएगा।
संविधान संशोधन विधेयक के मामलों में राष्ट्रपति को किसी भी प्रकार की वीटो शक्ति नहीं है। संसद के दोनों सदनों में पारित संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति को मंजूरी देना ही होता है। क्योंकि संविधान (24वां) संशोधन अधिनियम, 1971 के द्वारा अनुच्छेद 368 के खंड (2) में “अनुमति देगा“ शब्द रखे गए हैं। इसलिए संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भी नहीं लौटा सकता।
संविधान संशोधन के संबंध में राज्य विधानमंडल किसी भी प्रकार की पहल नहीं कर सकते।
यद्यपि संविधान के कुछ उपबंधों में संशोधन के लिए राज्य के विधानमंडलों का अनुमोदन आवश्यक है लेकिन संविधान संशोधन संसद का कार्य है।
संविधान संशोधन की प्रक्रिया को कठोर कहा जा सकता है क्योंकि इसमें दोनों सदनों में पृथक-पृथक विशेष बहुमत के साथ-साथ कुछ मामलों में आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन की भी आवश्यकता होती है। परंतु फिर भी भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया उतनी भी कठिन नहीं है क्योंकि अमेरिका जैसे अनेक परिसंघ संविधानों में तीन चौथाई राज्य विधानमंडलों के अनुमोदन की आवश्यकता पड़ती है।
अब तक भारतीय संविधान में सौ संशोधन हो चुके हैं इससे ऐसा प्रतीत होता है कि हमारा संविधान काफी नरम संविधान है लेकिन संविधान के बुनियादी ढांचे और मूलभूत विशेषताओं को बदला नहीं जा सकता। इस तरह भारतीय संविधान न तो कठोर है और न ही नरम बल्कि भारत का संविधान लचीला है।

संविधान संशोधन की प्रक्रिया

साधारण बहुमत से संशोधन : संविधान के कुछ उपबंधों का परिवर्तन संविधान का संशोधन नहीं माना जाता। अतः ऐसे प्रावधानों को संसद कानून निर्माण की सामान्य प्रक्रिया से ही बदल सकती है अर्थात् संसद में साधारण बहुमत से विधेयक पारित करके। नये राज्यों का निर्माण, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन आदि ऐसे ही विषय है जिनमें साधारण बहुमत से परिवर्तन किया जा सकता है।
विशेष बहुमत से संशोधन : संविधान के बहुत से उपबंध ऐसे हैं जिनमें संसद में विशेष बहुमत से विधेयक पारित करके परिवर्तन किया जा सकता है; अर्थात् उस सदन के कुल सदस्य संख्या के आधे से अधिक तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम दो तिहाई बहुमत द्वारा पारित विधेयक।
विशेष बहुमत के साथ-साथ आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन से संशोधन : परिसंघीय संरचना को प्रभावित करने वाले किसी भी संविधान संशोधन विधेयकों​ को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत करने से पहले संसद के दोनों सदनों में अलग-अलग विशेष बहुमत से पारित होने के साथ-साथ आधे से​ अधिक राज्यों के विधानमंडलों के लिखित संकल्प से समर्थित होना चाहिए। राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया (अनुच्छेद 54,55), संघ और राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार (अनुच्छेद 73, 162), उच्चतम और उच्च न्यायालय, विधायी शक्तियों का वितरण, सातवीं अनुसूची, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व एवं स्वयं अनुच्छेद 368 आदि उपबंध इसी रीति से संशोधित किए जा सकते हैं।

महत्वपूर्ण संविधान संशोधन अधिनियम

पहला सविंधान संशोधन अधिनियम, 1951 संविधान में नौवीं अनुसूची को शामिल किया गया और अनुच्छेद 15,19,31,85,87,176,361,342,372 और 376 को संशोधित किया गया।
दूसरा संविधान संशोधन अधिनियम, 1952 अनुच्छेद 81 को संशोधित करके लोकसभा के एक सदस्य के निर्वाचन के लिए 7/12 लाख मतदाताओं की सीमा निर्धारित की गई और लोकसभा के लिए सदस्यों की संख्या 500 निश्चित की गई।
तीसरा संविधान संशोधन अधिनियम, 1954 राज्य सूची के कुछ विषय समवर्ती सूची में शामिल किये गये।
चौथा संविधान संशोधन अधिनियम, 1955 सम्पति के अधिकार संबंध अनुच्छेद-31, 9वीं अनुसूची में तथा अनुच्छेद 305 को संशोधित किया गया।
छठा संविधान अधिनियम, 1956 सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशांे की संख्या में वृद्धि की गई तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय में वकालत करने की आज्ञा दी गई।
सातवां संविधान संशोधन अधिनियम, 1956 संविधान में व्यापक परिवर्तन किये गये। लोकसभा की रचना , प्रत्येक जनगणना के बाद पुनः समायोजन, नए उच्च न्यायालयों की स्थापना, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों आदि के संबंध में उपबंधों की व्यवस्था की गई।
नौवां संविधान संशोधन अधिनियम, 1960 क्रेंदशासित प्रदेश के रूम में बेरूबारी ( पश्चिम बंगाल) की स्थापना की गई।
दसवां संविधान संशाोधन अधिनियम, 1960 दादर और नागर हवेली के क्षेत्र को भारतीय क्षेत्र में सम्मिलत कर उसे केंद्र शासित प्रदेश में शामिल कर लिया गया।

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